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क्राइम

नशे के खिलाफ कार्यवाही तीन आरोपी को बालोद पुलिस ने किया गिरफ्तार।* 

⏺️ *नशे के खिलाफ कार्यवाही तीन आरोपी को बालोद पुलिस ने किया गिरफ्तार।*

🔹 *40 नग पौवा देशी शराब के साथ एक आरोपी गिरफ्तारी एवं एक अन्य प्रकरण में दो आरोपियों के पास से 1.086 किलोग्राम गांजा व घटना में प्रयुक्त स्कूटी क्रमांक सीजी 08 एए 7225 जुमला कीमती करीबन 77,500 रू को किया गया जप्त।*

 

🔳 *आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल।*

 

🟥 *अवैध गतिविधियों में संलिप्तता पाये जाने वाले के खिलाफ लगातार जारी रहेगी कार्यवाही।*

 

 

📋 *घटना का विवरण*

 

 

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बालोद श्री किरण गंगाराम चौहान के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालोद चंद्रकांत गवर्ना के मार्गदर्शन एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बालोद श्री विनय कुमार साहू के पर्यवेक्षण में क्षेत्र में अवैध शराब, गांजा, मादक पदार्थ, जुआ, सट्टा एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध लगातार कार्यवाही अभियान चलाया जा रहा था।

 

 

*मामला क्रमांक 01* –

 

दिनांक 13.08.2026 को जरिये मोबाईल मुखबीर से सूचना मिला कि ग्राम कोरगुड़ा मे सुदामाराम देवांगन के द्वारा अपने घर के सामने दुकान में अवैध रूप से शराब बिक्री कर रहा है । सूचना मिलने पर हमराह स्टाफ गवाहों के साथ ग्राम कोरगुडा सुदामाराम के घर के पास पहुंचकर घेराबंदी कर सुदामाराम पिता बोलूराम देवांगन उम्र 58 वर्ष ग्राम कोरगुड़ा थाना व जिला बालोद (छ.ग.) को पकड़े आरोपी के दुकान में एक सफेद रंग की बोरी में रखे 40 नग पौवा सवा शेरा प्लेन देशी मदिरा शराब प्रत्येक पौवा में 180 एमएल शराब भरा हुआ कुल मात्रा 7.200 बल्क लीटर कीमती 3200 रू मिले। जिसे मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त किया गया है। आरोपी सुदामा राम देवांगन का कृत्य अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट का घटित करना पाये जाने से विधिवत दिनांक 13.08.2026 के 18ः30 बजे गिरफ्तार कर अपराध क्रमांक 429/2026 धारा 34(2) आबकारी एक्ट पंजीबध्द कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

 

 

*मामला क्रमांक 02* –

दिनांक 13.08.2026 के 19ः00 बजे मुखबिर द्वारा मोबाईल के माध्यम से सूचना मिली कि ग्राम तरौद रावण चौक रंग मंच के पास दो व्यक्ति एक सफेद रंग की एक्टीवा स्कूटी क्रमांक सीजी 08 एए 7225 के डिक्की में अवैध मादक पदार्थ गांजा रखे हुए है एवं बिक्री हेतु ग्राहक तलाश रहे है। सूचना पर आवश्यक कार्यवाही कर हमराह स्टाफ एवं गवाहनों के ग्राम तरौद रावण चौक रंग मंच के पास एक सफेद रंग की एक्टीवा स्कूटी क्रमांक सीजी 08 एए 7225 के पास दो व्यक्ति 01.प्रेम देशमुख पिता वेदनाथ देशमुख उम्र 30 वर्ष पता- ग्राम तरौद थाना व जिला बालोद, 02.मोनू यादव पिता बाबूलाल यादव उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम अर्जुन्दा बाजार पारा थाना अर्जुन्दा जिला बालोद मिले से पुछताछ करने व तलाशी लेने पर इनके कब्जे की एक सफेद रंग की एक्टिवा स्कूटी क्रमांक सीजी 08 एए 7225 के डिग्गी में एक खाखी रंग के टेप से लिपटा हुआ, हरे रंग के पालीथीन के अंदर अवैध मादक पदार्थ गांजा, एवं 08 नग जीपर पालीथीन में पैक अवैध मादक पदार्थ गांजा कुल वजनी 1.086 किलोग्राम कीमती 54,300 मिला, बरामद गांजा व आरोपियों के संयुक्त कब्जे के एक सफेद रंग के एक्टिवा स्कूटी क्रमांक सीजी 08 एए 7225 कीमती करीबन 20,000/-रूपये को मुताबिक जप्ती पत्रक जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपी प्रेम देशमुख, मोनू यादव का कृत्य एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 (ख) अंतर्गत दण्डनीय अपराध होना पाये जाने से दिनांक 13.08.2026 के क्रमशः 23.50, 23ः58 बजे विधिवत् गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 430/2026 धारा 20(ख) एनडीपीएस एक्ट का मामला पंजीबध्द कर आरोपी प्रेम देशमुख, मोनू यादव उर्फ पुष्कर को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

 

 

📦 *बरामदगी* :-

 

1. अपराध क्रमांक 429/2026 धारा 34(2) आबकारी एक्ट में

एक सफेद रंग की बोरी में रखे 40 नग पौवा सवा शेरा प्लेन देशी मदिरा शराब प्रत्येक पौवा में 180 एमएल शराब भरा हुआ कुल मात्रा 7.200 बल्क लीटर कीमती 3200 रू

 

2.अपराध क्रमांक 430/2026 धारा 20(ख) एनडीपीएस एक्ट

08 नग जीपर पालीथीन में पैक अवैध मादक पदार्थ गांजा कुल वजनी 1.086 किलोग्राम कीमती 54,300

 

एक सफेद रंग के एक्टिवा स्कूटी क्रमांक सीजी 08 एए 7225 कीमती करीबन 20,000/-रूपये

 

💰कुल कीमती 74300 /- रुपये

 

 

👨🏻‍✈️ *पुलिस टीम की भूमिका*

 

उपरोक्त कार्यवाही एवं आरोपी की गिरफ्तारी में निरीक्षक शिशुपाल सिन्हा, प्रशिक्षु उप.निरी. आशमा कुर्रे, आरक्षक 339 संजय सोनी, आरक्षक 1948 बनवाली साहू, आरक्षक 457 भुपेश साहू, आरक्षक 129 रवि साहू, की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

 

 

⚖️ *गिरफ्तार आरोपी* :-

 

अपराध क्रमांक 429/2026 धारा 34(2) आबकारी एक्ट

सुदामाराम पिता बोलूराम देवांगन उम्र 58 वर्ष ग्राम कोरगुड़ा थाना व जिला बालोद (छ.ग.)

 

 

अपराध क्रमांक 430/2026 धारा 20(ख) एनडीपीएस एक्ट

01.प्रेम देशमुख पिता वेदनाथ देशमुख उम्र 30 वर्ष पता- ग्राम तरौद थाना व जिला बालोद,

02.मोनू यादव उर्फ पुष्कर पिता बाबूलाल यादव उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम अर्जुन्दा बाजार पारा थाना अर्जुन्दा

जिला बालोद

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