हत्या के प्रयास मामले में आरोपी को हुई 10 वर्ष की सजा * जिला सत्र न्यायालय बालोद में हुई दिनांक 13.08.2026 को सुनवाई

थाना डोण्डीलोहारा जिला बालोद (छ.ग.)
दिनांक 14.08.2026
* हत्या के प्रयास मामले में आरोपी को हुई 10 वर्ष की सजा
* जिला सत्र न्यायालय बालोद में हुई दिनांक 13.08.2026 को सुनवाई
* आरोपी हरिषचंद गावरे द्वारा 01 वर्ष पूर्व अंडा चिला की बात को लेकर धनंजय सहारे को धारदार चाकू से किया था प्राणघातक हमला
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विवरण:- संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि घटना दिनांक 19.03.2025 को आहत धनंजय सहारे को आरोपी हरिषचंद गावरे पिता आनंद सिंह गावे उम्र 23 साल निवासी कोडेकसा थाना डौण्डीलोहारा जिला बालोद द्वारा ग्राम कोडेकसा बाजार चौक के पास अंडा चिला की बात को लेकर अष्लील गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देकर हाथ मुक्का एवं धारदार चाकू से प्राणघात हमला किया गया था जिससे धनंजय सहारे को गंभीर चोंट आने की रिपोर्ट पर दिनांक 25.03.2025 को थाना डोण्डीलोहारा में अपराध क्रमांक 47/2025 धारा 296,351(3),115(1),109 बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान आरोपी हरिषचंद गावरे को दिनांक 29.05.2025 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया था। मामले के महत्वपूर्ण साक्ष्यों को एकत्र कर आरोपी से एक धारदार चाकू बरामद कर विधिवत् जप्त किया गया, पष्चात आरोपी के खिलाफ अभियोग पत्र माननीय जिला सत्र न्यायालय बालोद भेजा गया था, जो विचारण पर माननीन न्यायालय द्वारा आरोपी धनंजय सहारे को आरोपी हरिषचंद गावरे पिता आनंद सिंह गावे उम्र 23 साल निवासी कोडेकसा थाना डौण्डीलोहारा पर आरोप सिद्ध करते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
उक्त प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी, विधसंगत विवेचना एवं आरोपी के दोषसिद्धी में विवेचनाधिकारी निरीक्षक मुकेष सिंह तत्कालीन थाना प्रभारी डौण्डीलोहारा एवं प्रधान आरक्षक बिरेद्र साहू की सराहनीय भूमिका रही है।




