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क्राइम

थाना डौण्डी के अपराध क्रं. 121/2026 धारा 34(2) BNS के मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुए एक आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया। 

दिनांक – 04.09.2026

थाना:-डौण्डी जिलाः- बालोद (छ.ग.)

 

 श्रीमान पुलिस अधीक्षक किरण चौव्हाण के निर्देशन एवं श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक चंद्रकांत गवर्ना एवं श्रीमान नगर पुलिस अधीक्षक राजेश बागड़े के मार्गदर्शन में थाना डौण्डी के अपराध क्रं. 121/2026 धारा 34(2) BNS के मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुए एक आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया।

 

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 04/09/2026 को हमराह आरक्षक क्र. 314, 179, 92, 352 के शासकीय वाहन क्र सीजी 03 0019 से देहात पेट्रोलिंग जुर्म जरायम पतासाजी पर मय विवेचना कीट के देहात ग्राम चोरहापडाव, चिखली की ओर रवाना हुआ था, दौरान पेट्रोलिंग के चिखली के स्कुल के पास जरिये मुखबीर के सूचना मिला कि पुनीत राम नेताम बाजार चौक चिखली के द्वारा अपने घर आंगन में अधिक मात्रा में शराब बिक्री हेतु रखा है, मुखबीर की सूचना तस्दीक हेतु गवाह 1. नरेश पोया पिता संतोष कुमार पोया, उम्र 42 वर्ष 2/ भुनेश्वर गोटा पिता आत्माराम उम्र 50 वर्ष साकिनान चिखली थाना डौण्डी जिला बालोद को तलब कर धारा 179 BNSS का नोटिस तामील कर मौके पर मुखबीर की सूचना से अवगत कराकर मुखबीर पंचनामा तैयार किया, मुखबीर की सूचना से पर्याप्त साक्ष्य होने से तलाशी वारंट प्राप्त करने पर विलंब होने से पंचनामा तैयार कर विवेचना कीट तैयार कर हमराह स्टाफ एवं गवाह के रवाना होकर मुखबीर के बताये अनुसार घटना स्थल पर गया, जहां पर एक व्यक्ति के द्वारा अपने घर आंगन में अवैध रूप से देशी प्लेन शराब शोले 30 पौव्वा को एक प्लास्टिक पीले रंग का झिल्ली में बिक्री हेतु रखा था, जिसे मौके पर घेरा बंदी कर पकडा गया, जिसे नाम पता पुछने पर अपना पुनीतराम नेताम पिता स्व. रामचंद नेताम, उम्र 45 वर्ष साकिन बाजारपारा चिखली, थाना डौंडी जिला बालोद का रहने वाला बताया व जिसे तलाशी लेने सहमती लिया गया जो गवाहो के समक्ष तलाशी लेने सहमत होने पर तलाशी पंचनामा तैयार कर आरोपी के द्वारा पुलिस स्टाफ, गवाहों एवं शासकीय वाहन क्र सीजी 03 ए 0019 की तलाशी लेने पर कुछ नही मिलने पर आरोपी से सहमति प्राप्त कर आरोपी का जामा तलाशी लिया गया, जिसके कब्जे से कुछ नही मिला, आरोपी के द्वारा अपने पास रखे एक प्लास्टिक पीले रंग का झिल्ली जिसके अंदर 30 पौव्वा देशी प्लेन शोले शराब जिसमें छत्तीसगढ आबकारी का लेबल लगा हुआ है, प्रत्येक पौव्वा मे 180 एमएल भरा हुआ, कुल 5400 बल्क लीटर कीमती 2400 रूपये बरामद होने पर मौके पर बरामदगी पंचनामा तैयार किया गया, ततपश्चात् मौके पर गवाहो के समक्ष शराब पहचान पंचनामा तैयार किया गया, जो देशी प्लेन शराब शोले का होना बताने पर आरोपी के द्वारा अपने कब्जे में रखे शराब के संबंध में खरीदी बिक्री का वैध दस्तावेज पेश करने के लिए धारा 94 BNSS का नोटिस दिया गया, जो अधिक मात्रा में शराब रखने एवं बिक्री करने के संबंध में किसी प्रकार का वैध कागजात नही है लिख कर दिया है। मौके पर गवाहों के समक्ष जप्ती- एक प्लास्टिक पीले रंग का झिल्ली जिसके अंदर 30 पौव्वा देशी प्लेन शोले शराब जिसमें छत्तीसगढ आबकारी का लेबल लगा हुआ है, प्रत्येक पौव्वा मे 180 एमएल भरा हुआ, कुल 5400 बल्क लीटर कीमती 2400 रूपये को गवाहो के समक्ष मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर सीलबंद कर कब्जा पुलिस लिया गया। मौके पर जप्तशुदा शराब को सीलबंद कर सीलबंद पंचनामा तैयार किया गया। आरोपी पुनीतराम नेताम पिता स्व. रामचंद नेताम, उम्र 45 वर्ष साकिन बाजारपारा चिखली, थाना डौंडी जिला बालोद को अपराध का कारण बताते हुए आज दिनांक 04.09.2026 के 09.35 बजे गिरफ्तार किया गया व मामला अजामानतीय होने से मौके पर गिरफ्तारी की सूचना आरोपी श्रीमती सीता बाई नेताम को दिया गया । बाद घटना स्थल निरीक्षण एवं गवाहो का कथन लेकर मौके पर देहाती नालसी लेकर आरोपी खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। बाद आरोपी को माननीय जेएमएफसी न्यायालय दल्ली राजहरा के समक्ष न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।

 

 उक्त कार्यवाही में सउनि गोपाल रजक, प्रशिक्षु उपनिरीक्षक संजय सिंह हमराह आरक्षक क्र. 314 भुनेश्वर यादव, आरक्षक 179 पुकेश्वर साहू, आरक्षक 92 सुमन देवहारी, आरक्षक 352 ईश्वर भण्डारी थाना डौण्डी जिला बालोद की सक्रिय भूमिका रही ।

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