नाम-पता पूछने की बात को लेकर आरोपी ने बटनदार चाकू से गले के पास किया वार 🔹 आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया जेल

दिनांक – 02/09/2026
🚔 बालोद पुलिस
🔹 नाम-पता पूछने की बात को लेकर आरोपी ने बटनदार चाकू से गले के पास किया वार
🔹 आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया जेल
🔹 घटना में प्रयुक्त बटनदार चाकू आरोपी के कब्जे से किया गया जप्त
बालोद। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 28.08.2026 को शाम लगभग 04:30 बजे प्रार्थी खोरबाहरा राम ठाकुर, निवासी भरदा ग्राम निपानी स्थित चोवा सिन्हा के पान ठेला में गुटका खाने रुके थे। इसी दौरान एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा प्रार्थी से उसका नाम-पता पूछा गया। प्रार्थी द्वारा अपना नाम-पता बताते हुए दुबई से थोड़ी देर पहले आने की बात कहने पर आरोपी आवेश में आ गया तथा प्रार्थी को मां-बहन की अश्लील गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुए चाकू से गले के पास वार कर चोट पहुंचाई।
🔎 घटना के संबंध में प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना बालोद में अपराध क्रमांक 449/2026, धारा 296(ए), 351(3), 115(2) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान पान ठेला संचालक से पूछताछ करने पर आरोपी का नाम ईश्वर सोनी, निवासी ग्राम निपानी होना पता चला।
👮♂️ आरोपी से पूछताछ एवं कार्रवाई
पुलिस द्वारा आरोपी ईश्वर सोनी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। आरोपी ने अपने मेमोरेंडम कथन में प्रार्थी द्वारा नाम-पता पूछे जाने के दौरान दिए गए जवाब से नाराज होकर आवेश में अपनी पैंट की जेब में रखे चाकू से प्रार्थी के गले के पास वार कर चोट पहुंचाना स्वीकार किया।
🔪 घटना में प्रयुक्त हथियार जप्त
आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त बटनदार चाकू जप्त किया गया। जप्त बटनदार चाकू धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत आने से प्रकरण में उक्त धाराएं जोड़ी गईं।
⚖️ आरोपी गिरफ्तार एवं जेल भेजा गया
आरोपी ईश्वर सोनी, पिता घनाराम सोनी, उम्र 26 वर्ष, निवासी ग्राम निपानी, थाना एवं जिला बालोद को दिनांक 31.08.2026 को शाम 04:25 बजे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।




