थाना डौण्डी के अपराध क्रं. 114/2026 धारा 109 BNS के मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुए एक आरोपी को लिया गया पुलिस हिरासत में
दिनांक – 22.08.2026
थाना:-डौण्डी जिलाः- बालोद (छ.ग.)
श्रीमान पुलिस अधीक्षक किरण चौव्हाण के निर्देशन एवं श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक चंद्रकांत गवर्ना एवं श्रीमान नगर पुलिस अधीक्षक विकास पाटले के मार्गदर्शन में थाना डौण्डी के अपराध क्रं. 114/2026 धारा 109 BNS के मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुए एक आरोपी को पुलिस हिरासत में लिया गया।
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी रम्हऊ राम भुआर्य पिता भान सिंह भुआर्य उम्र 46 वर्ष साकिन बंधिया पारा डौण्डी थाना डौण्डी जिला बालोद ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि आज दिनांक 22/08/2026 को प्रार्थी और प्रेमलाल भुआर्य, कैलाश, ओमू, दमन के साथ सुबह करीबन 05/00 बजे से डौण्डी शहर का साफ सफाई करके बाजार चौक मछली पसरा की सफाई कर रहे थे करीबन 07/00 बजे सुबह तभी वहां पर गिरवर देवहारी निवासी डौण्डी आया और अपने साथ धारदार टंगिया रखा था और प्रार्थी व प्रेम लाल भुआर्य को तुम लोग कल मुझे गाली गलौच किये हो कहकर हाथ में रखे टंगिया से जान से मारने की धमकी देते हुए हत्या करने की नियत से प्रार्थी के सिर व गर्दन में टंगिया से मारा उसके बाद प्रेम लाल भुआर्य को भी हत्या करने की नियत से टंगिया से पीठ में मारा है घटना को प्रार्थी के साथी कैलाश, ओमू , दमन एवं संजीव मानकर देखे सुने है कि रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया है, आरोपी को हिरासत मे लिया गया है वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।




